- पंचायत विभाग ने नारनौंद एसडीएम कोर्ट में धारा 7 वीसीएल के तहत दायर करवाए केस
- 11 मार्च को होनी है मामले की पहली सुनवाई
- धारा 24 (1 ) व (2) के नोटिस पहले ही थमा चुकी है ग्राम पंचायत
- अगले चरण मेंं 500 वर्ग गज से ज्यादा पंचायती जमीन पर काबिज 52 कब्जाधारकों का नंबर
Court Order in Lohari Ragho: 55 Illegal Encroachers on Phirni Asked to Appear
नारनौंद। क्षेत्र के गांव लोहारी राघो में फिरनी, तालाबों व पंचायती जमीन पर काबिज अवैध कब्जाधारियों की अब शामत आ गई है। पंचायत विभाग द्वारा प्रथम चरण में खसरा नंबर 380 में फिरनी पर काबिज पाए गए 55 अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ नारनौंद एसडीएम कोर्ट में धारा 7 वीसीएल के तहत कोर्ट केस दर्ज करवाए गए हैं जिसकी पहली सुनवाई 11 मार्च बुधवार को होनी है। पहली सुनवाई पर गाँव के सरपंच सोनू सरोहा को उपस्थित होने के आदेश हैं जिसमें वे अपना पक्ष रखेंगे। तत्पश्चात अगली तारिख पर सभी 55 कब्जाधारकों को भी कोर्ट में हाजिर होने के आदेश आने वाले हैं। फिरनी पर अवैध कब्जे छुड़वाने की यह कार्रवाई सीएम विंडो पर कुछ ग्रामीणों द्वारा दायर करवाई गई शिकायत के आधार पर की जा रही है। शिकायत के उपरांत प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत की समस्त पंचायती जमीन की निशानदेही करवाई गई जिसमें गाँव की फिरनी, जोहड़ों समेत पंचायती भूमि पर 700 से भी अधिक अवैध कब्जे पाए गए। तत्पश्चात ग्राम पंचायत ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 24(1) व 24(2 ) के तहत दो नोटिस सभी अवैध कब्जाधारकों को थमाते हुए जमीन के कब्जे से संबंधित मालिकाना हक का प्रमाण दिखाने के आदेश दिए थे। लेकिन दोनों नोटिस में दो माह का लंबा समय दिए जाने के बावजूद भी कोई भी अवैध कब्जाधारक मालिकाना हक के सबूत नहीं दिखा पाया। आखिरकार उपमंडल प्रशासन ने निशानदेही रिपोर्ट में पाए गए अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत अब कर दी है। प्रथम चरण में खसरा नंबर 380 में फिरनी पर काबिज 55 अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ उपमंडल अधिकारी नारनौंद की कोर्ट में केस नंबर 96 से 150 दायर कर दिए गए हैं। अगले चरण में गाँव के जोहड़ों व 500 वर्ग गज से ज्यादा पंचायती जमीन पर काबिज लगभग 52 अवैध कब्जाधारकों को कोर्ट घसीटने की तैयारी है।
Order-Order! 55 Illegal Encroachers on Lohari Ragho Phirni Summoned in Court
पंचों के खिलाफ पहले ही दर्ज हो चुका केस
लोहारी राघो की निशानदेही रिपोर्ट में गाँव के कुछ मौजूदा पंच भी पंचायती जमीन पर काबिज पाए गए थे। पंचायत विभाग ने पंचों के खिलाफ पहले ही कोर्ट में केस दायर कर दिया था। यदि पंच कोर्ट में कब्जे वाली पंचायती जमीन पर मालिकाना हक साबित नहीं कर पाते हैं तो उनके खिलाफ कब्जा छुड़वाए जाने के साथ-साथ निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है।
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जानें क्या है धारा 7 विलेज कॉमन लैंड एक्ट-1961
इस धारा के तहत कलेक्टर या एसडीएम पंचायती जमीन, जोहड़ों, फिरनी समेत पंचायत की हर तरह की संपत्तियों पर काबिज अवैध कब्जाधारकों को बेदखल करने और कब्जा ग्राम पंचायत को सौंपने के आदेश दिए जाते हैं। इस धारा के तहत सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को यह कार्रवाई करने के लिए राजस्व न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस एक्ट के तहत अवैध कब्जे छुड़वाने के लिए बुल्डोजर कार्रवाई के साथ-साथ कब्जाधारकों को जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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